कोरबा– 01/07/2024 को संपूर्ण भारत में नया क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। जिसके प्रचार प्रसार के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश अनुसार सभी थाना/ चौकी/पुसके प्रभारियों के द्वारा इस दिवस को महोत्सव की तरह मनाया गया।
सभी थानो में जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच गणों और आमजनता की उपस्तिथि में पुलिस अधिकारियों के द्वारा नवीन क़ानून के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया।
थाना कटघोरा में कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक कटघोरा, प्रेम चंद पटेल जी उपस्तिथ हुए। उसी प्रकार थाना करतला में विधायक रामपुर, फूल सिंह राठिया ने कार्यक्रम को सुशोभित किया।
थाना कोतवाली में महापौर, राजकिशोर प्रसाद की गरिमामय उपस्तिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्तिथ रहे।
ज्ञात हो कि आज दिनांक से नये क़ानून लागू हो गये है। जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली एक नये युग में प्रवेश कर रही है जो देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाएंगी। भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की मान्यता और प्रामाणिकता से संबंधित है। आज से जीरो और ई FIR भी रजिस्टर कराई जा सकेगी। एवं सभी प्रक्रिया में निर्धारित समयसीमा लागू हो जाएगी।